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एल्युमिनियम व्यापारी से ठगी
एल्युमिनियम व्यापारी से ठगी
रायगढ़

ठगी : सस्ते एल्युमिनियम का लालच पड़ा भारी, व्यापारी से 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी

रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एल्युमिनियम व्यापारी विजय राणा से 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को रायपुर की एक फर्म का प्रोपराइटर बताकर सस्ते दाम में एल्युमिनियम सप्लाई करने का झांसा दिया और एडवांस राशि लेकर फरार हो गया। जांच में फर्म और पहचान फर्जी निकली।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
19 Jun 2026, 01:05 PM
रायगढ़

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन व्यापारिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवक ने खुद को रायपुर का एल्युमिनियम कारोबारी बताकर स्थानीय व्यापारी से 50 हजार रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधी नगर वार्ड क्रमांक-7, लैलूंगा निवासी 32 वर्षीय विजय राणा "विजय एल्युमिनियम एंड ग्लास शॉप" के नाम से एल्युमिनियम सेक्शन एवं ग्लास का व्यवसाय संचालित करते हैं। 29 मई को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने स्वयं को एल्युमिनियम सेक्शन का व्यापारी बताया।

रायपुर की फर्म का प्रोपराइटर बताकर किया संपर्क

फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश शर्मा बताते हुए कहा कि वह रायपुर के भनपुरी स्थित बंजारी माता मंदिर के पास संचालित "आशीर्वाद इंटरप्राइजेज" का प्रोपराइटर है। उसने बाजार मूल्य से कम दर पर एल्युमिनियम सेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, जिससे विजय राणा उसके झांसे में आ गए। आरोपी ने पांच बंडल एल्युमिनियम सेक्शन का ऑर्डर बुक करते हुए उसकी कुल कीमत 1 लाख 23 हजार 843 रुपये बताई। सौदा तय होने के बाद उसने भुगतान के लिए शिवम कुमार नामक व्यक्ति का क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर भेजा तथा 50 हजार रुपये अग्रिम राशि जमा करने की मांग की।

दो दिन में डिलीवरी का भरोसा, फिर बंद कर लिया संपर्क

व्यापारी को विश्वास में लेने के लिए आरोपी ने आश्वासन दिया कि एडवांस मिलते ही दो दिनों के भीतर माल लैलूंगा पहुंचा दिया जाएगा। भरोसा कर विजय राणा ने 29 मई को बताए गए क्यूआर कोड के माध्यम से 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि तय समय बीत जाने के बाद भी न तो माल पहुंचा और न ही रकम वापस की गई।

जब लगातार संपर्क करने के बावजूद आरोपी से बात नहीं हो सकी तो विजय राणा ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति ने खुद को व्यापारी बताया था, उसका कोई वैध व्यापारिक संस्थान नहीं है। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है।

थाने पहुंचा मामला, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

ठगी का शिकार होने के बाद विजय राणा ने लैलूंगा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस अब आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, बैंक खाते, क्यूआर कोड और डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारियों को पुलिस की सलाह

पुलिस ने व्यापारियों और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी नए सप्लायर या कारोबारी से लेन-देन करने से पहले उसकी फर्म, जीएसटी नंबर, पता और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करें। केवल फोन कॉल या ऑनलाइन बातचीत के आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करने से बचें।

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