NH-53 Accident: महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवाओं की जान चली गई। पुलिस जांच और मर्ग पंचनामा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लापरवाही से वाहन चलाने वाले दोनों आरोपी चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है।
भोरिंग गांव की घटना
तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भोरिंग के रहने वाले तोषण यादव (21 वर्ष), पिता राजेश यादव, अपने दोस्त मुनेशकांत साहू के साथ रात में घर के बाहर टहलने निकले थे। जब वे मंडी गेट के सामने सड़क किनारे खड़े थे, तभी तुमगांव की तरफ से आ रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 QT 4824) के चालक युवराज यादव ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
इलाज के दौरान तोड़ी सांस
टक्कर इतनी भयानक थी कि तोषण यादव के सिर और बाईं आंख में गंभीर चोटें आईं (मस्तिष्क में गंभीर आघात व रक्तस्राव)। उन्हें तत्काल रायपुर स्थित DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 27 अगस्त 2026 की रात लगभग 9:45 बजे उनकी मृत्यु हो गई।कानूनी कार्रवाई
अस्पताल मेमो और गोलबाजार थाना (रायपुर) से प्राप्त शून्य मर्ग डायरी के आधार पर तुमगांव पुलिस ने मामले में मर्ग क्रमांक 85/26 दर्ज किया। जांच व पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि दुर्घटना बाइक चालक युवराज यादव की तेज व लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग के कारण हुई। इसके बाद आरोपी चालक के खिलाफ धारा 106(1) BNS और 184 MV Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
खराब बाइक को धक्का दे रहे थे दोस्त
दूसरी घटना तुमगांव के NH-53 ओवरब्रिज के पास की है। ग्राम सलिहाभाठा (थाना पटेवा) निवासी नरेश दीवान (27 वर्ष), पिता अवधराम दीवान, अपने साथी सुखनंदन दीवान और अजय दीवान के साथ हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नदी मोड़ घोड़ारी से अपने गांव लौट रहे थे। शाम करीब 7:00 बजे बाइक खराब हो जाने के कारण सुखनंदन और अजय गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ा रहे थे, जबकि नरेश दीवान उनके पीछे-पीछे पैदल चल रहा था।
घसीटते हुए निकल गया ट्रक
इसी दौरान रायपुर की ओर से आ रहे ट्रक-ट्रेलर (क्रमांक RJ 14 GN 1573) के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए नरेश दीवान को जोरदार टक्कर मार दी और घसीटते हुए निकल गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल नरेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) तुमगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।जांच के बाद मामला दर्ज
CHC तुमगांव के मेमो के आधार पर पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मर्ग क्रमांक 76/26 कायम किया था। सउनि संजय तिवारी द्वारा गवाहों के बयान और पीएम रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना ट्रक-ट्रेलर (RJ 14 GN 1573) के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ धारा 106(1) BNS एवं 184 MV Act का अपराध कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है।







