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Fraud of ₹6.90 lakh in the name of a scheme
Fraud of ₹6.90 lakh in the name of a scheme
महासमुंद

PM Awas Yojana Fraud: आवास मित्र ने ग्रामीणों के अंगूठे लगवाकर हड़पे 6.90 लाख रुपये, आरोपी पर मामला दर्ज 

PM Awas Yojana Fraud: महासमुंद के ग्राम पंचायत मोहंदा में पदस्थ एक आवास मित्र पर 15 ग्रामीणों के फिंगरप्रिंट लेकर उनके नाम से एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खोलने और 6.90 लाख रुपये निकालने का आरोप है। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।

कीर्तिमान न्यूज
28 Aug 2026, 12:26 PM
महासमुंद
PM Awas Yojana Fraud: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम पर गरीब ग्रामीणों से धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत मोहंदा में पदस्थ एक 'आवास मित्र' ने ग्रामीणों को झांसे में लेकर उनके फिंगरप्रिंट (अंगूठे का निशान) लिए और धोखे से एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खोलकर 6,90,000 रुपये पार कर दिए। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम पंचायत मोहंदा के पीड़ित हितग्राहियों ने बीते 14 जुलाई 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में एक लिखित शिकायत सौंपी। 

धोखाधड़ी की हुई पुष्टि 

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महासमुंद ने जांच की जिम्मेदारी बुंदेली चौकी प्रभारी, प्रशिक्षु उप-निरीक्षक कुलदीप जायसवाल को सौंपी। जांच के दौरान ग्रामीणों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी परस राम पटेल (24 वर्ष), निवासी ग्राम कोटादादर (थाना तेंदूकोना) को जनपद पंचायत पिथौरा के माध्यम से मोहंदा पंचायत में 'आवास मित्र' के रूप में तैनात किया गया था। उसका काम गरीबों के मकानों को पूर्ण कराना और जियो-टैगिंग करना था। 

फर्जी खाते खोलकर निकाली राशि

चूंकि आरोपी पहले से ही एयरटेल पेमेंट बैंक में 'रूरल बैंक मित्र' के तौर पर काम कर रहा था, उसने इसी का फायदा उठाया। उसने ग्रामीणों को आवास की अगली किश्त या प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। इसके बाद बिना ग्रामीणों की जानकारी के उनके नाम से एयरटेल पेमेंट बैंक में फर्जी खाते खोलकर पूरी राशि निकाल ली।

5 ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई पर मारा डाका 

  • 55,000 रुपये गंवाने वाले: हेमिन बाई पटेल, नूरपति पटेल, लीला बाई पटेल, तारा बाई पटेल, अगहन बाई ओगरे, मुनु राम ओगरे, पुरानीक ध्रुव, उषा बाई ध्रुव और मखियार बरिहा।

  • 40,000 रुपये गंवाने वाले: गणेशु ध्रुव, मोहरमति बरिहा और मृतिका बोधनी बाई।

  • 25,000 रुपये गंवाने वाले: मनटोरिया बाई निषाद, फगनी बाई निषाद और इन्द्रौतिन बाई निषाद।

बुंदेली चौकी प्रभारी कुलदीप जायसवाल ने बताया कि जांच में आरोपी परस राम पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस मामले की गहन विवेचना कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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