राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 09 मई को जिला न्यायालय तथा सभी तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की प्रभारी सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।
जिला न्यायालय सहित सभी तालुका स्थित न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिस संबंध में आज जिला न्यायालय स्थित वीडियों कान्फे्रसिंग कक्ष में प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबधकों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई। इस अवसर पर विशेष रूप से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी उपस्थित थे।
लंबित प्रकरणों को प्रस्तुत करने निर्देश
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित बैक के पदाधिकारियों, प्रबधकों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को लोक अदालत में लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक पंजीबद्ध कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही पूर्व 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों तथा उन पर गई निराकृत प्रकरणों की कार्यवाहियों पर भी समीक्षा की गई।
बैठक सम्पन्न
पुराने एवं लंबित प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों को आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के पूर्व विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों का प्रकरण को लोक अदालत के खण्डपीठ के माध्मय से निराकरण करा सकते हैं। बैठक में छ.ग. स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड महासमुंद के सहायक अभियंता मुक्तेश्वरी साहू तथा विभिन्न बैंकों के पदधिकारीगण एवं शाखा प्रबंधक मौजूद थे।
उद्देश्य:
- लंबित प्रकरणों में कमी लाना
- प्रभावित पक्षकारों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना
- पुराने एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान
