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मीसाबंदियों को सम्मान राशि के साथ मेडिकल सुविधा दी जाएगी
मीसाबंदियों को सम्मान राशि के साथ मेडिकल सुविधा दी जाएगी
रायपुर

बड़ा फैसला :  मीसाबंदियों को 25 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि, मेडिकल सुविधा भी मिलेगी

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी मासिक सम्मान राशि बढ़ाकर अधिकतम 25 हजार रुपये तक कर दी है। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
02 Jun 2026, 02:43 PM
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) के सम्मान में बड़ा निर्णय लेते हुए उनकी सम्मान राशि में बढ़ोतरी और सुविधाओं का विस्तार किया है। अब पात्र मीसाबंदियों को हर महीने 25 हजार रुपये तक की सम्मान राशि दी जाएगी, साथ ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार ने “लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम” में संशोधन करते हुए योजना का दायरा बढ़ा दिया है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब अधिक पात्र मीसाबंदियों को योजना में शामिल किया जा सकेगा। साथ ही सम्मान राशि के साथ मेडिकल सुविधा को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, जो लोकतंत्र सेनानी पहले योजना से बाहर थे, उन्हें पात्रता साबित करने के लिए 90 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा,

कितनी मिलेगी सम्मान राशि?

सरकार ने मीसाबंदियों के लिए जेल या थाने में निरुद्ध अवधि के आधार पर सम्मान राशि निर्धारित की है—

  • एक माह तक जेल या थाने में निरुद्ध रहने वाले मीसाबंदियों को 8,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी।
  • 1 से 5 माह तक जेल या थाने में निरुद्ध रहने वालों को 15,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि मिलेगी।
  • पात्र सभी मीसाबंदियों को अधिकतम 25,000 रुपये प्रतिमाह तक सम्मान राशि का लाभ दिया जाएगा।

चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपातकाल (Emergency) के दौरान जेल या थानों में निरुद्ध रहे मीसाबंदियों को अब स्वतंत्रता सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कदम उनके सम्मान और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने “लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम” में संशोधन कर योजना का दायरा और व्यापक कर दिया है। अब अधिक संख्या में मीसाबंदियों को इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

90 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य

नए प्रावधानों के अनुसार, जो भी लोकतंत्र सेनानी पहले योजना से बाहर रह गए थे, उन्हें 90 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करेंगे। सभी दस्तावेजों की गहन जांच के बाद पात्रता का निर्धारण किया जाएगा और अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

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