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सामाजिक बहिष्कार और वसूली
सामाजिक बहिष्कार और वसूली
महासमुंद

अदालत का फरमान : बसना में कोलता समाज के पदाधिकारियों पर FIR, 1.11 लाख की वसूली और सामाजिक बहिष्कार का आरोप

महासमुंद के बसना थाना क्षेत्र में अंतर्जातीय विवाह से नाराज समाज पदाधिकारियों पर परिवार को सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाकर 1.11 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगा है। पुलिस ने जांच के बाद BNS की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।

प्रकाशित: 23 Jul 2026, 07:42 AM · अपडेट: 09 Sep 2026, 08:00 PM
महासमुंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र से सामाजिक कुरीति और कानून को ताक पर रखकर चलाई जा रही 'समानांतर अदालत' का एक गंभीर मामला सामने आया है। अंतर्जातीय विवाह करने से नाराज कोलता समाज (शाखा बसना) के प्रमुख पदाधिकारियों ने न सिर्फ एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया, बल्कि समाज में वापस रखने के नाम पर मानसिक खौफ दिखाकर 1.11 लाख रुपये की अवैध वसूली भी कर ली। पुलिस जांच के बाद आरोपी पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। 

परिवार का किया हुक्का-पानी बंद 

मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम तोषगांव (हाल निवास बचेली) की रहने वाली 25 वर्षीया अंकिता प्रधान (पत्नी सुयश रावत) ने बसना थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। अंकिता ने अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह किया था। इसी बात से खुन्नस खाकर कोलता समाज के पदाधिकारियों ने अंकिता के परिवार से दुर्भावना रखनी शुरू कर दी और पूरे परिवार का हुक्का-पानी बंद (सामाजिक बहिष्कार) कर दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, 17 मई 2026 को ग्राम बरबसपुर में समाज की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। 

समाज में रहने 1 लाख 11 हजार आर्थिक दंड 

इस बैठक में अंकिता के पिता रामदास प्रधान, माता रजनी प्रधान, भाई कुंदन और रिश्तेदार कीर्तन प्रधान को तलब किया गया। भरी सभा में समाज के प्रमुख पदाधिकारियों—भोजराज प्रधान, प्रवीण भोई, धरणीधर साहू, संजय भोई और उनके अन्य सहयोगियों ने पीड़ित परिवार को सीधा फरमान सुनाया। आरोपियों ने खौफ दिखाया कि यदि वे समाज की बात नहीं मानेंगे, तो उन्हें ताउम्र के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। इस मानसिक दहशत के बीच परिवार को समाज में बनाए रखने की एवज में 1,11,000 रुपये (एक लाख ग्यारह हजार) का 'अवैध आर्थिक दंड' ठोक दिया गया। 

जुर्माना नहीं बल्कि स्वेच्छा दान 

बहिष्कार के डर से सहमे पिता रामदास प्रधान और माता रजनी प्रधान ने अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को फोन-पे (PhonePe) के जरिए बताए गए बैंक खाते (राधेश्याम साहू के नाम) में 1.11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायत मिलने पर बसना पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो आरोपी पदाधिकारियों ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पूछताछ में उन्होंने दावा किया कि यह कोई दंड या जुर्माना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार द्वारा मंदिर समिति को दिया गया 'स्वेच्छा से दान' है। 

नहीं किए वैध दस्तावेज 

हालांकि, पुलिस ने जब इस दावे का सच परखने के लिए आरोपियों को आधिकारिक नोटिस जारी कर मंदिर ट्रस्ट/समिति की बैंक पासबुक, मूल रसीद बुक, बैठक का प्रस्ताव रजिस्टर और समाज की नियमावली पेश करने को कहा, तो आरोपी एक भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बनी अहम डिजिटल सबूत

  • ऑडियो-वीडियो सबूत: अंकिता के भाई कुंदन प्रधान ने 17 मई की बैठक का अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। इस डिजिटल साक्ष्य में आरोपी खुलेआम डराते-धमकाते और पैसों की मांग करते नजर आ रहे हैं।
  • ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल: बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने के डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

संपूर्ण जांच, बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह साफ हो गया कि आरोपियों ने गिरोह बनाकर (संगठित होकर) पीड़ित परिवार को धमकाया और जबरन वसूली की।

मामले में पुलिस ने आरोपी भोजराज प्रधान, प्रवीण भोई, धरणीधर साहू, संजय भोई एवं अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है:

  • धारा 308(2): जबरन वसूली (Extortion)

  • धारा 351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)

  • धारा 3(5): एक ही उद्देश्य से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध (Common Intention)

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