Friday, 12 Jun 2026 भारत
ब्रेकिंग
सनसनी : पति–पत्नी की हत्या कर श्मशान घाट में दफनाया, पुरानी रंजिश में वारदात, तीन गिरफ्तार पर्दाफाश : फर्जी दुर्लभ सामान बेचकर ठगी के 3 करोड़ रुपये की योजना फेल बिजली का कहर : कांकेर में बिजली गिरने से उपसरपंच समेत 3 की मौत, प्रदेशभर में अलर्ट जारी खुलासा : कमीशन और क्रेडिट स्कोर के लालच में फंसे छात्र, 40 लाख की ठगी कार्रवाई : शराब बिक्री में अनियमितता पर गिरी गाज, 4 अधिकारी निलंबित सवाल : नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप, परिजनों ने SSP से लगाई गुहार सनसनी : पति–पत्नी की हत्या कर श्मशान घाट में दफनाया, पुरानी रंजिश में वारदात, तीन गिरफ्तार पर्दाफाश : फर्जी दुर्लभ सामान बेचकर ठगी के 3 करोड़ रुपये की योजना फेल बिजली का कहर : कांकेर में बिजली गिरने से उपसरपंच समेत 3 की मौत, प्रदेशभर में अलर्ट जारी खुलासा : कमीशन और क्रेडिट स्कोर के लालच में फंसे छात्र, 40 लाख की ठगी कार्रवाई : शराब बिक्री में अनियमितता पर गिरी गाज, 4 अधिकारी निलंबित सवाल : नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप, परिजनों ने SSP से लगाई गुहार
W 𝕏 f
होम रायपुर अनुशासन की मिसाल : वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मोहर…
वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला
वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला
रायपुर

अनुशासन की मिसाल : वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मोहर्रम और उर्स में डीजे-धुमाल पर पूर्ण प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, हाई-डेसिबल साउंड सिस्टम और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को धार्मिक कार्यक्रमों को कुरआन, हदीस और शरीयत के अनुसार आयोजित करने तथा उनकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखने को कहा है।

कीर्तिमान न्यूज
12 Jun 2026, 12:48 PM
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक आयोजनों के दौरान पवित्रता और अनुशासन सर्वोपरि रहेगा। इस संबंध में राज्य की सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को दिशा-निर्देश भेजकर नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर 'नो टॉलरेंस'

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी प्रकार के इस्लामी धार्मिक आयोजनों में:

  • डीजे और धुमाल बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

  • हाई-डेसिबल बैंड-बाजा और कानफोड़ू म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

  • आतिशबाजी और ऐसे प्रदर्शनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जो जनसामान्य को असुविधा पहुँचाते हों।

बोर्ड का मुख्य संदेश: "सभी धार्मिक कार्यक्रम और रस्में पूरी शिद्दत के साथ कुरआन, हदीस और शरीयत के दायरे में रहकर ही संपन्न की जाएं। मोहर्रम और अन्य इस्लामी आयोजनों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना हर समिति और आयोजक की पहली जिम्मेदारी है।"

उल्लंघन किया तो नपेंगे पदाधिकारी

वक्फ बोर्ड ने इस बार केवल अपील नहीं की है, बल्कि सख्त लहजे में चेतावनी भी जारी की है।

  1. प्रशासनिक मुस्तैदी: बोर्ड स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के समन्वय के साथ इन आयोजनों पर पैनी नजर रखेगा।

  2. कानूनी कार्रवाई: यदि कोई भी समिति या उनके पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सख्त कानूनी (F.I.R.) कार्रवाई भी की जाएगी।

  3. समिति खारीज करने का प्रावधान: नियमों की अनदेखी करने वाली वक्फ समितियों को भंग करने तक की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

इस फैसले का सामाजिक प्रभाव 

जानकारों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया है। मोहर्रम जैसे गम और इबादत के महीने में डीजे और हुड़दंग पर रोक लगने से त्योहारों का मूल स्वरूप और शांति बनी रहेगी। साथ ही, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को ध्वनि प्रदूषण से मिलने वाली राहत को लेकर भी इस कदम को बेहद सराहनीय माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि मजहबी जलसों और जुलूसों में सादगी, अध्यात्म और कानून-व्यवस्था का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।

क्या यह खबर उपयोगी लगी?
शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
WhatsApp Telegram
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें — ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
कीर्तिमान
भारत
छत्तीसगढ़
सभी छत्तीसगढ़ ›
रायपुर संभाग
दुर्ग संभाग
बिलासपुर संभाग
सरगुजा संभाग
बस्तर संभाग
विदेश
राजनीति
मनोरंजन
खेल
तकनीक
कारोबार
शिक्षा सेहत धर्म यात्रा राशिफल
कलमकार
आयोजन
डार्क/लाइट मोड डॉ. नीरज गजेंद्र
वीडियो
अभी कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है
Clip & Share

अगली खबर के लिए ऊपर और पिछली खबर के लिए नीचे स्वाइप करें

सावधान: संवेदनशील सामग्री
इस अनुभाग में अपराध, हिंसा, दुर्घटना या अन्य संवेदनशील विषयों से संबंधित समाचार हो सकते हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं?
ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
पुश नोटिफिकेशन चालू करें