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₹1.42 crore assets of Gulshan Khemani ordered for attachment(Image Source: AI Photo)
₹1.42 crore assets of Gulshan Khemani ordered for attachment(Image Source: AI Photo)
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Gulshan Khemani: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई, खेमानी की संपत्तियों पर कसेगा शिकंजा

Gulshan Khemani: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड गुलशन खेमानी की करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। कार्रवाई के दायरे में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक एफडी की रकम शामिल है। इस मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 17 Oct 2026, 12:38 PM · 3 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Gulshan Khemani: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps से जुड़े मामले में रायपुर पुलिस ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले के मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी से जुड़ी करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। इन संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा रकम शामिल है। पुलिस की यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के जरिए संचालित हो रहे कथित संगठित गिरोह का खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों की मदद से कॉल सेंटर, अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए सट्टे का नेटवर्क चला रहा था।

29 आरोपी गिरफ्तार, पहले भी जब्त हो चुके हैं वाहन और सामग्री

पुलिस के अनुसार, सट्टे से मिलने वाली रकम को पहले दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा कराया जाता था। इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से यह राशि आरोपियों के खातों तक पहुंचाई जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने वाले लोगों को कमीशन दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। इस मामले में मुख्य आरोपी गुलशन खेमानी समेत अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इससे पहले करीब 1 करोड़ 20 लाख की सामग्री और वाहन भी जब्त कर चुकी है।

न्यायालय ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का दिया आदेश 

वित्तीय जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। पुलिस के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को करीब 1 करोड़ 42 लाख की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्की के आदेश में शामिल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है: कृषि भूमि: महासमुंद जिले के ग्राम अरंड में स्थित, मूल्य करीब 1.78 लाख। भूखंड: रायपुर के देवपुरी में स्थित, मूल्य करीब 23 लाख। भूखंड: रायपुर के जोरापारा में स्थित, मूल्य करीब 2.50 लाख। व्यावसायिक दुकान: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में स्थित, मूल्य करीब 74 लाख। बैंक एफडी: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख की अंकित धनराशि।

संपत्तियों की खरीद-बिक्री और रकम के हस्तांतरण पर रोक 

न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित विभागों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राजस्व अधिकारियों और पंजीयन कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। वहीं, बैंक प्रबंधन को संबंधित धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने के लिए भी निर्देशात्मक पत्र जारी किए गए हैं। 

 आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई से

पर लगाम लगाने की कोशिश

संपत्तियों की खरीद-बिक्री और रकम के हस्तांतरण पर रोक न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित विभागों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राजस्व अधिकारियों और पंजीयन कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। वहीं, बैंक प्रबंधन को संबंधित धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने के लिए भी निर्देशात्मक पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं। 
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