केंद्र
सरकार ने आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित
कर दिया है, जो आगामी 1 अप्रैल से देशभर में
लागू होंगे। ये नियम आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लागू करते हुए कर प्रणाली
को अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा
में अहम कदम माने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों का
उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को आसान बनाना और अनुपालन को बढ़ाना है। इसके तहत पुरानी
जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर नई परिभाषाएं, डिजिटल अनुपालन ढांचा और अद्यतन सिस्टम लागू किया गया है।
कंपनियों
के लिए नए नियम
आयकर नियम, 2026 के तहत कंपनियों को अब शेयर रजिस्टर बनाए रखना, नियमित आम बैठकें आयोजित करना और लाभांश का भुगतान केवल देश
के भीतर करना अनिवार्य होगा। इससे वित्तीय लेनदेन पर घरेलू नियंत्रण मजबूत होगा और
पारदर्शिता बढ़ेगी।
स्टॉक
एक्सचेंज पर सख्ती
नए
प्रावधानों में स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी कड़े नियम तय किए गए हैं। अब उन्हें सात
वर्षों तक ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रखना होगा, लेनदेन रिकॉर्ड को हटाने की अनुमति नहीं होगी और संशोधित लेनदेन की मासिक
रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है।
कर वसूली
एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार
नियमों के
तहत कर वसूली से जुड़े प्राधिकरणों को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। वे अनिवासी आय
का आकलन प्रतिशत आधार, वैश्विक लाभ
अनुपात या अन्य उपयुक्त तरीकों से कर सकेंगे।
जटिल
मामलों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश
आयकर नियम, 2026 में डिबेंचर रूपांतरण, परिसंपत्ति आय प्रकटीकरण और सीमा पार पुनर्गठन जैसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश
जारी किए गए हैं। इसके अलावा शून्य कूपन बॉन्ड के लिए नया नियामक ढांचा भी लागू
किया गया है, जिसमें पहले से आवेदन, क्रेडिट रेटिंग और फंड उपयोग की समयसीमा अनिवार्य की गई है।
कर्मचारियों
को मिलने वाली छूट में बदलाव
नियोक्ता
द्वारा दिए गए आवास पर मिलने वाली कर छूट अब शहर की जनसंख्या, कर्मचारी के वेतन और मकान की स्थिति के आधार पर तय की
जाएगी। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला
सीतारामन ने नई दिल्ली में देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान
प्रिंट,
रेडियो, टेलीविजन और
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से कर प्रणाली में जटिलता कम होगी, विवाद घटेंगे और अनुपालन लागत भी कम होगी। साथ ही, छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान योजना
को और मजबूत किया गया है।
