छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न मदों की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। शासन स्तर पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है और इसका आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इस फैसले के बाद अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करना पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो जाएगा, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना तय है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने पिछले दिनों स्कूल शिक्षा विभाग को फीस वृद्धि से जुड़ा एक प्रस्ताव भेजा था।
विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक, स्कूलों में परीक्षा सामग्री, खेलकूद के सामान, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान प्रयोगशाला (लैब) की सामग्रियों की लागत में पिछले कुछ समय में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्कूलों में आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फंड की कमी न हो, इसी तर्क के साथ शासन ने इस बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दी है।
कैसा होगा नया फीस स्ट्रक्चर?
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रेडक्रॉस फीस को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख मदों में ₹5 से लेकर ₹25 तक की बढ़ोतरी की गई है। आइए तालिका के जरिए समझते हैं कि अब आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा:
| फीस का प्रकार (मद) | पुरानी फीस (₹) | नई फीस (₹) | कुल बढ़ोतरी (₹) |
| एक्टिविटी फीस | 50 | 65 | +15 |
| हायर सेकंडरी एक्टिविटी फीस | 50 | 75 | +25 |
| खेलकूद फीस | 50 | 65 | +15 |
| साइंस प्रैक्टिकल फीस | 50 | 65 | +15 |
| स्काउट गाइड फंड | 50 | 60 | +10 |
| साइंस क्लब फीस | 20 | 25 | +05 |
| गरीब छात्र सहायता कोष | 10 | 15 | +05 |
| रेडक्रॉस फीस | 30 | 30 | (कोई बदलाव नहीं) |
स्कूलों के पास आएगा 'अरबों का फंड'
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के इस नए गणित का असर बेहद व्यापक होने वाला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो:
प्रदेश भर के कुल 56 हजार स्कूलों में लगभग 56 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।
इनमें से 44 लाख से अधिक छात्र सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
भले ही प्रति छात्र यह बढ़ोतरी देखने में छोटी (₹5 से ₹25) लग रही हो, लेकिन जब इसे 44 लाख छात्रों के बड़े दायरे पर लागू किया जाएगा, तो सरकारी स्कूलों के पास हर साल अरबों रुपये का अतिरिक्त फंड जमा होगा।

