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प्राथमिक शाला की शिक्षिका निलंबित
प्राथमिक शाला की शिक्षिका निलंबित
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कार्रवाई : बच्चों और पालकों से दुर्व्यवहार मामले में शिक्षिका निलंबित

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी में पदस्थ सहायक शिक्षिका एलबी सुपर्णा टेंगवार को छात्रों, पालकों और सहकर्मी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। शिकायतों के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
12 Jun 2026, 02:52 PM
बिलासपुर

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी में पदस्थ सहायक शिक्षिका एलबी सुपर्णा टेंगवार के खिलाफ लंबे समय से गंभीर शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों, पालकों और स्कूल स्टाफ ने उनके व्यवहार को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बिल्हा भूपेंद्र कौशिक ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर दी।जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से पाया गया कि संबंधित शिक्षिका का व्यवहार स्कूल के बच्चों, सहकर्मी शिक्षकों और पालकों के प्रति लगातार अनुचित और अभद्र रहा है।

जांच रिपोर्ट में दुर्व्यवहार की पुष्टि

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शिक्षिका कई बार बच्चों और पालकों के साथ गाली-गलौज और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती थीं। इसके साथ ही विद्यालय के अन्य स्टाफ के साथ भी उनका विवादपूर्ण व्यवहार लगातार जारी था। ग्रामीणों और स्टाफ द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, शिक्षिका स्कूल में अपनी मनमानी तरीके से कार्य करती थीं। नियमों की अनदेखी कर स्कूल संचालन में एकतरफा निर्णय लेने की बात भी सामने आई है। जब किसी साथी शिक्षक या अधिकारी द्वारा उन्हें टोकने की कोशिश की जाती थी, तो वे विवाद पर उतारू हो जाती थीं। इससे विद्यालय का माहौल लंबे समय से प्रभावित बताया जा रहा है।

पालकों और ग्रामीणों का सामूहिक विरोध

स्थिति बिगड़ने के बाद गांव के पालकों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। कई बार शिकायतें देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से मोर्चा खोला।

ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षिका के व्यवहार से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का माहौल दोनों प्रभावित हो रहे थे।

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई और निलंबन

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय बिल्हा निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि पूरे मामले की आगे और गहन जांच की जा सकती है। साथ ही विद्यालय में शैक्षणिक माहौल को सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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