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Chhattisgarh Nikay Chunav: बड़ा फैसला, अब बैलेट पेपर नहीं, EVM से होगा मतदान, नियम संशोधित
Chhattisgarh Nikay Chunav: आगामी नगरीय निकाय चुनाव अब बैलेट पेपर के बजाय EVM से कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत मतदान, NOTA, अंडर-वोट और मतदान से इनकार का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।
Chhattisgarh Nikay Chunav: आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में अब
निकाय चुनाव पुरानी बैलेट पेपर व्यवस्था के बजाय ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के जरिए कराए जाएंगे। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। यह पूरा बदलाव राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, जिसके लिए 'छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994' में जरूरी संशोधन किए गए हैं।
चुनावी शब्दावली और प्रक्रियाओं में क्या बदला?
नए नियमों के लागू होने के बाद अब चुनावी दस्तावेजों और आधिकारिक शब्दावली में सीधा बदलाव देखने को मिलेगा:
मतदान मशीन का जिक्र: अब चुनाव से जुड़े हर नियम और दस्तावेज में 'मतपत्र' के साथ-साथ 'मतदान मशीन' शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
शब्दावली में सुधार: पुराने नियमों में दर्ज "मतपेटियां" शब्द की जगह अब "मतदान हेतु निर्वाचन सामग्रियां" का इस्तेमाल होगा। इसी तरह "पैकेट" शब्द को हटाकर "सामग्री" लिखा जाएगा।
पीठासीन अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही
ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही मतदान, मतगणना और रिकॉर्ड दर्ज करने के प्ररूप (फॉर्मेट) भी बदल दिए गए हैं:
अलग-अलग दर्ज होंगे आंकड़े: मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को मशीन में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या और असल में डाले गए वोटों की संख्या अलग-अलग नोट करनी होगी।
नोटा और अंडर-वोट का हिसाब: चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नोटा (NOTA) को मिले वोट, अंडर-वोट और किसी वजह से अधूरे रह गए मतों का विवरण भी अब अलग से देना अनिवार्य होगा।
वोट देने से इनकार पर नियम साफ: अगर किसी मतदाता को पोलिंग बूथ के अंदर मतदान की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह ईवीएम पर बटन नहीं दबाता, तो सरकारी रिकॉर्ड में इसे आधिकारिक रूप से "मतदान से इनकार" माना जाएगा।
प्रत्याशियों के लिए भी नया चुनावी प्रारूप जारी
विभाग ने प्रत्याशियों से जुड़ी जानकारियों को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत अब उम्मीदवारों को अपनी फोटो, पूरा पता और अपनी राजनीतिक पार्टी का स्पष्ट विवरण नए फॉर्मेट में देना होगा। राज्य सरकार ने इस
संशोधित नियमावली की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग, सभी संभागीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को भेजकर आगे की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।