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जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर
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रायपुर

रेप केस में न्याय : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सजा

रायपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनोज महिलांग को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। पुलिस ने कहा कि यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश देता है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 24 Jun 2026, 12:08 PM · अपडेट: 09 Jul 2026, 04:01 PM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

रायपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख का संकेत माना जा रहा है। यह मामला वर्ष 2025 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। 

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज महिलांग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत में आरोप साबित

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी गई। पुलिस ने बताया कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पॉक्सो अधिनियम के तहत निर्धारित सभी कानूनी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत के समक्ष पेश किया।

बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला समाज में एक स्पष्ट संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी है।

रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध, शोषण या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। समय रहते दी गई जानकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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