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सरपंच से वसूली का आरोप दो गिरफ्तार
सरपंच से वसूली का आरोप दो गिरफ्तार
महासमुंद

महिला सरपंच ने लगाया 10 लाख की रंगदारी का आरोप, मना करने पर सोशल मीडिया में बदनाम करने की शिकायत

महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत खट्टी की महिला सरपंच अनीता मेहरा ने दो युवकों पर खुद को डिजिटल न्यूज पोर्टल का पत्रकार बताकर 10 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगने और सोशल मीडिया पर छवि खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 11 Jul 2026, 04:27 PM · अपडेट: 29 Oct 2026, 11:22 AM
महासमुंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
जिले से रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत खट्टी की महिला सरपंच अनीता मेहरा ने खुद को डिजिटल न्यूज पोर्टल का पत्रकार बताने वाले दो व्यक्तियों पर 10 लाख रुपए की कथित अवैध वसूली मांगने, धमकाने तथा रकम नहीं देने पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मामले की लिखित शिकायत महासमुंद थाने में दी गई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।

ग्राम सभा के दौरान पहुंचे दो युवक, पत्रकार होने का किया दावा

शिकायत के अनुसार, 24 जून को ग्राम पंचायत खट्टी में आयोजित ग्राम सभा के दौरान दोपहर करीब 1:30 बजे दो युवक बिना अनुमति बैठक में पहुंचे। दोनों ने स्वयं को डिजिटल न्यूज पोर्टल का पत्रकार बताया। इनमें एक ने अपना नाम मयंक गुप्ता और दूसरे ने मनोज गिरी गोस्वामी बताया। सरपंच का आरोप है कि दोनों ने ग्राम सभा के बीच विकास कार्यों में आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाते हुए जवाब देने का दबाव बनाया और बाद में उन्हें अलग बुलाकर कथित रूप से 10 लाख रुपए की मांग की। रकम नहीं देने पर उनके खिलाफ लगातार खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी गई।

सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार, चरित्र पर भी लगाए आरोप

सरपंच का आरोप है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और झूठी सामग्री प्रसारित की जाने लगी। उनकी तस्वीरों का कथित रूप से बिना अनुमति उपयोग किया गया और उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव को उनका पति बताकर उनके चरित्र पर सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा।

SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में एफआईआर की मांग

महिला सरपंच ने आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी, मानहानि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं और इस पूरे घटनाक्रम से उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को गंभीर ठेस पहुंची है।
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