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मेडिकल स्टोर्स की जांच
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छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई, 36 तरह की दवाएं जब्त लाइसेंस भी निलंबित

छत्तीसगढ़ में दवाओं की अवैध बिक्री और नियमों की अनदेखी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने राजनांदगांव, बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, सारंगढ़ समेत 7 जिलों में मेडिकल स्टोर्स और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 36 प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जबकि कई संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
10 Aug 2026, 06:34 PM
रायपुर

छत्तीसगढ़ में दवाओं की अवैध बिक्री और नियमों की अनदेखी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने राजनांदगांव, बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, सारंगढ़ समेत 7 जिलों में मेडिकल स्टोर्स और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 36 प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जबकि कई संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

बिलासपुर में 36 प्रकार की दवाएं जब्त

बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड के ग्राम खमरिया में बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति दवाओं के भंडारण की सूचना पर औषधि निरीक्षकों ने कार्रवाई की। जांच में 36 प्रकार की दवाएं मिलीं, जिन्हें जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया। दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। टीम ने तखतपुर के ब्लड डोनेशन कैंप और ब्लड सेंटर का भी निरीक्षण किया। 

जशपुर में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

जशपुर में शिकायत के आधार पर मां भगवती मेडिकल स्टोर की जांच की गई। निरीक्षण में मरीजों का उपचार, इंजेक्शन लगाने या स्लाइन चढ़ाने जैसी गतिविधियां नहीं मिलीं, लेकिन दवा संबंधी नियमों में अनियमितता सामने आई। विभाग ने नोटिस और जवाब की जांच के बाद मेडिकल स्टोर की औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति 15 दिनों के लिए निलंबित कर दी।

  36 तरह की दवाएं जब्त

कोरबा में पुलिस के साथ संयुक्त जांच

कोरबा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। एंटीबायोटिक, प्रतिबंधित और नियंत्रित दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच की गई। अनियमितता मिलने पर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए और आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

सारंगढ़ में 6 मेडिकल स्टोर्स की जांच

सारंगढ़ में 6 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने स्वापक और मनःप्रभावी दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े रजिस्टर और दस्तावेजों की जांच की। इनमें 3 प्रतिष्ठानों में अनियमितता मिली। विभाग ने बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची नियंत्रित दवाएं नहीं बेचने और मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए।

धमतरी में केमिस्टों को किया जागरूक

धमतरी में केमिस्ट एसोसिएशन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। केमिस्टों को नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उनसे नियमों का पालन करने और नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की गई।  

विभाग ने लोगों से की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा विक्रेताओं से केवल अधिकृत स्रोतों से दवाएं खरीदने और खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखने को कहा है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि दवाएं केवल लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से खरीदें। बिना लाइसेंस दवा भंडारण, अवैध बिक्री या संदिग्ध दवा परिवहन की जानकारी विभाग को दें।

कूरियर से दवाओं के परिवहन पर भी नजर

बिलासपुर में एक ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम का निरीक्षण कर कूरियर से आने-जाने वाली दवाओं के जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। विभाग ने कहा कि दवाओं के परिवहन में वैध स्रोत, बिक्री बिल, चालान और अन्य जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। 

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