Agniveer Reservation Chhattisgarh: पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, पुलिस-वन विभाग में खुलेंगे राह
Agniveer Reservation Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसका लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में मिलेगा। इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ की अधिसूचना जारी की गई है।
Agniveer Reservation Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने थल, नभ और जल सेना से 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं के हक में एक बेहद अहम फैसला लिया है। राज्य में अब पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाना काफी आसान हो जाएगा। सरकार ने राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-3) की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की पूरी तैयारी कर ली है। इस व्यवस्था को कानूनी रूप देते हुए शासन ने 'अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026' का औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेना के कड़े प्रशिक्षण, अनुशासन और मैदानी अनुभव का फायदा उठाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख विभागों की भर्तियों में इस कोटे को अनिवार्य किया है।
पुलिस विभाग: आरक्षक व समकक्ष पद
वन विभाग: वनरक्षक और मैदानी स्टाफ
जेल विभाग: जेल प्रहरी व अन्य पद
इन विभागों में आने वाली सीधी भर्ती की कुल सीटों में से 10% सीटें केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी।
4 साल का कार्यकाल जरूरी: सिर्फ वही युवा पात्र होंगे जिन्होंने भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर पूरे 4 साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो।
योग्यता और आयु सीमा: हालांकि आरक्षण 10% मिलेगा, लेकिन संबंधित पद के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक/मानसिक मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य रहेगा।
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अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की सेवा के बाद जब युवा वापस लौटते हैं, तो उनके सामने करियर और स्थायी रोजगार की बड़ी चिंता होती है। राज्य सरकार का यह कदम उन्हीं युवाओं को एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देगा। वर्दीधारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह नियम एक नया हौसला लेकर आया है। अधिसूचना जारी होने के बाद से अब राज्य में निकलने वाली तृतीय श्रेणी की सभी नई भर्तियों में यह 10 प्रतिशत कोटा प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा।