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15 जुलाई तक कराएं ई-केवाईसी
15 जुलाई तक कराएं ई-केवाईसी
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जरूरी खबर : 15 जुलाई तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी 

महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
03 Jul 2026, 11:31 AM
महासमुंद
महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। महासमुंद जिले में अभी भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों की ई-केवाईसी लंबित है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। 

72,953 सदस्यों की ई - केवाईसी अभी तक   

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी खाद्य अधिकारी तेजपाल सिंह ध्रुव ने बताया कि विभागीय पोर्टल के अनुसार 25 जून 2026 तक महासमुंद जिले में 72,953 राशन कार्ड सदस्यों की ई-केवाईसी (आधार प्रमाणीकरण) नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन समय पर पूरा किया जा सके। दुकानवार सूची देकर होगा सत्यापन खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को लंबित सदस्यों की दुकानवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।  

सूची देकर होगा सत्यापन  

खाद्य निरीक्षकों को नियमित निगरानी के निर्देश अभियान को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य निरीक्षकों को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की नियमित समीक्षा करने, दुकान संचालकों और हितग्राहियों के साथ समन्वय बनाए रखने तथा ई-केवाईसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक पात्र सदस्य का सत्यापन समय-सीमा के भीतर पूरा हो सके। 

15 जुलाई अंतिम तिथि 

15 जुलाई अंतिम तिथि, 20 जुलाई तक भेजनी होगी रिपोर्ट संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लंबित राशन कार्ड सदस्यों की ई-केवाईसी हर हाल में 15 जुलाई 2026 तक पूरी कराई जाए।  ई-केवाईसी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और यदि कोई सदस्य शेष रह जाता है तो उसका कारण सहित सदस्यवार विवरण 20 जुलाई 2026 तक संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा।  
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