विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली ने विद्यालयों के उपस्थिति पत्रकों के आधार पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए छह शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने तथा जुलाई माह का संपूर्ण वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित शिक्षकों में सुरेश कुमार सिदार (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला छिबर्री), वेदकुमार भोई (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला पोंड़ापाली), राहुल बेपारी (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला मुण्डपहार), विकास पटेल (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला खैरझिटकी), रिजवाना परवीन हुसैन खान (प्रधान पाठक, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पण्डरीपानी) तथा नुरपोलाल भोई (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला अमलडीह) शामिल हैं।
सिविल सेवा नियमों के विपरीत
आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना या सक्षम अनुमति के लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत माना गया है। इसे शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही की श्रेणी में रखा गया है।
तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण
विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकमचंद पटेल ने निर्देश दिए हैं,कि संबंधित शिक्षक पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।