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दुर्ग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू
दुर्ग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू
दुर्ग

एक्शन : शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी मुहिम, दुर्ग में चार दुकानें हटाई गईं

दुर्ग नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में गुरुवार को बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने चार अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुल 37 निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश था, लेकिन 33 प्रभावित पक्षों को न्यायालय से स्टे मिलने के कारण फिलहाल राहत मिली है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 18 Jun 2026, 12:27 PM · अपडेट: 16 Sep 2026, 02:26 AM
दुर्ग
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन से लगी शासकीय भूमि पर वर्षों से बने अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई। 

सुबह से ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने तड़के ही बोरसी भाठा क्षेत्र पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई से पहले संबंधित निर्माणों पर नोटिस चस्पा किए गए और अंतिम चेतावनी दी गई। इसके बाद जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के पूर्ण पालन में की गई है।

एसडीएम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद खुला रास्ता

जानकारी के अनुसार, अतिक्रमण हटाने के लिए पहले एसडीएम न्यायालय ने आदेश जारी किया था। प्रभावित पक्षों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, लेकिन लगभग एक सप्ताह पूर्व एसडीएम कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया। कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुबह करीब 5 बजे से ही क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम कार्यालय के अधिकारी, तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई की निगरानी की।

37 निर्माणों पर था आदेश, 33 को मिली राहत

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट ने कुल 37 दुकानों और मकानों के संबंध में आदेश जारी किया था। इनमें से 33 प्रभावित पक्षों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया है। स्टे मिलने के कारण उन निर्माणों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

चार ऐसे निर्माण थे जिनके मालिकों के पास किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं था। इसी कारण नगर निगम ने उन्हीं चार दुकानों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि अन्य मामलों में न्यायालय के आगामी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भूमि पर विकसित होगी नई आवासीय परियोजना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि मंडल की महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। भविष्य में इस क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि, रेलवे लाइन के आसपास के क्षेत्रों तथा शासकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में न्यायालय से राहत प्राप्त नहीं हुई है, वहां नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि शासकीय भूमि की सुरक्षा और न्यायालय के आदेशों का पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रशासन का सख्त संदेश

इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक और शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान को और तेज किया जाएगा।

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