Dry day On Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत महासमुंद जिले में शराब की सभी फुटकर दुकानें और संबंधित मदिरा प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहेंगे। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने शासन के निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित देशी, विदेशी, कम्पोजिट और प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों को 4 सितंबर को सील बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इनमें एफ.एफ.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट अहाता), सी.एस.-2 (ग-अहाता), कम्पोजिट अहाता, एफ.एल.-1(ख अहाता), (ख-कम्पोजिट अहाता) और एफ.एल.-3 सहित अन्य संबंधित मदिरा प्रतिष्ठान शामिल हैं।
शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध
शुष्क दिवस के दौरान जिले में मदिरा के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में शुष्क दिवस के दौरान शराब के अवैध विक्रय, परिवहन और भंडारण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह की अवैध शराब गतिविधि सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
भंडारागार व आसवनी सील रखने के निर्देश
इसके अलावा जिले के मद्य भंडारण भंडारागार तथा आसवनी मेसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बेलटुकरी की इकाई आसवनी (डी-1), एफ.एल.-9 और सी.एस.-1 (बी) को भी पूरे दिन बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
