Ganesh Chaturthi: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, श्री गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी जैसे धार्मिक अवसरों पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
इन तारीखों पर बंद रहेंगी दुकानें
आदेश के तहत 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर 2026 को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानें बंद रहेंगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, होटल संचालकों या अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे धार्मिक भावनाओं और जारी निर्देशों का सम्मान करते हुए आदेश का पालन करें।जोन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
नगर निगम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों की निगरानी करेंगे और प्रतिबंध के दौरान किसी भी तरह की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।
होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी रहेगी निगरानी
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम की टीम होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगी। यदि प्रतिबंधित दिनों में किसी भी स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी।

