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पति ने पत्नी का सिर मुंडवाया
पति ने पत्नी का सिर मुंडवाया
सूरजपुर

हैवानियत : चरित्र शंका में पति बना कसाई, पत्नी का सिर मुंडवाया, बच्चों से पिलवाई पेशाब 

पुलिसिया कार्रवाई पीड़िता की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पटना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। घटना के बाद से फरार आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
19 Jun 2026, 12:27 PM
सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक पति ने क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी को बंधक बनाकर तालिबानी सजा दे डाली। आरोपी ने न सिर्फ अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसका सिर मुंडवा दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी। इस पूरी वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी ने अपने ही बच्चों को मां के खिलाफ भड़काया और उनसे भी मारपीट करवाई।

कैंची से काटे बाल, चेहरे पर पोती कालिख और पिलाया पेशाब

घटना काटकोना गांव की है, जहां आरोपी पति जितेंद्र घसिया ने अपनी पत्नी तारा के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उसने महिला के कपड़े फाड़े, जूतों से मारा और बाल खींचकर कई थप्पड़ जड़े। जब इतने से भी मन नहीं भरा, तो आरोपी ने कैंची से पत्नी के बाल काटकर उसका सिर मुंडवा दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, पति के कहने पर बच्चों ने भी अपनी मां को थप्पड़ मारे। इसके बाद आरोपी ने अपने बच्चे से मां को पेशाब पिलवाई और फिर खुद का पेशाब भी महिला के मुंह में डाल दिया।

15 साल पुरानी लव मैरिज का खूनी अंत

जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के रूनियाडीह के रहने वाले जितेंद्र घसिया ने करीब 15 साल पहले (साल 2006 में) सूरजपुर के करंजी क्षेत्र की रहने वाली तारा से लव मैरिज की थी। शादी के समय तारा की उम्र महज 17 साल थी। दोनों के चार बच्चे भी हैं (बड़ा बेटा 18 वर्ष, बेटियां 16 व 14 वर्ष, और छोटा बेटा 12 वर्ष)। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था, जिसके चलते तारा अपने पति से अलग होकर पंडोपारा में रहने लगी थी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी।

पुलिस कार्रवाई 

इस बर्बरता के बाद पीड़िता किसी तरह पटना थाना पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पटना थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी जितेंद्र घसिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 351(2) और 85 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

थाना प्रभारी का बयान: "शुरुआती लिखित शिकायत में पीड़िता ने लोकलाज के डर से पेशाब पिलाने की बात नहीं बताई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और पीड़िता के विस्तृत बयानों के बाद यह बात साफ हो चुकी है। इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए FIR में अन्य गंभीर और गैर-जमानती धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।

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