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10 क्विंटल गांजा किया गया नष्ट,
10 क्विंटल गांजा किया गया नष्ट,
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महासमुंद में 5.12 करोड़ का गांजा नष्ट : 998 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ भट्ठी में जलाया, 7 एनडीपीएस मामलों की कार्रवाई पूरी

महासमुंद पुलिस ने शासन के निर्देशानुसार करीब 998.070 किलोग्राम (लगभग 10 क्विंटल) गांजा नष्ट किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 5.12 करोड़ रुपये से अधिक है। यह कार्रवाई बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट, डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में की गई।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
29 Jun 2026, 07:09 PM
महासमुंद
मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती जारी रखते हुए महासमुंद पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से जब्त किए गए लगभग 998.070 किलोग्राम (करीब 10 क्विंटल) गांजा को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 5 करोड़ 12 लाख 5 हजार 500 रुपये बताई गई है। ह कार्रवाई शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई। गांजा नष्ट करने से पहले समिति के सदस्यों ने जब्त सामग्री का भौतिक सत्यापन किया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे पूरी तरह नष्ट कराया।

सात एनडीपीएस मामलों में हुआ था गांजा जब्त 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नष्ट किया गया गांजा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के कुल सात मामलों में जब्त किया गया था। इनमें थाना कोमाखान के तीन, थाना सांकरा के तीन और थाना बसना का एक मामला शामिल है। इन प्रकरणों में वर्ष 2025 के तीन और वर्ष 2026 के चार मामले शामिल रहे। सभी मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया और अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शासन के निर्देशानुसार मादक पदार्थ के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई।

अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई 

गांजा नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी, रक्षित निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।

तस्करी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी 

महासमुंद पुलिस का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

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