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तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध
तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध
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कड़ी कार्रवाई : स्कूलों के आसपास अवैध कारोबार पर शिकंजा

रायपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू और नशीले उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए, जबकि 20–25 अवैध ठेले-गुमटियों को हटाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
28 Jun 2026, 04:22 PM
रायपुर

रायपुर में स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया. इस दौरान शहर के खमतराई, भनपुरी और गोगांव इलाके में स्कूलों के आसपास संचालित पान ठेलों की जांच की गई. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए. साथ ही स्कूल परिसरों के आसपास लगे करीब 20 से 25 अवैध ठेले और गुमटियों को भी हटाया गया.

कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

यह अभियान जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत चलाया गया. नगर निगम के जोन-1 अमले और पुलिस की संयुक्त टीम ने खमतराई, भनपुरी, गोगांव के स्कूलों के साथ छोटा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भी औचक निरीक्षण किया.

जांच में मिली प्रतिबंधित सामग्री

जांच के दौरान कई पान दुकानों और ठेलों पर नियमों के विपरीत तंबाकू उत्पाद खुलेआम बिकते पाए गए. अधिकारियों ने मौके से गुटखा पाउच, सिगरेट के पैकेट और अन्य नशीली सामग्री जब्त करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों के आसपास तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कारोबार किया जा रहा था. इसी वजह से अवैध रूप से संचालित ठेले और गुमटियों को हटाने की कार्रवाई भी की गई.

नियमों का पालन करने की अपील

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जब्ती, जुर्माना और कानून के अनुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी.अभियान के दौरान अधिकारियों ने पान दुकानदारों और ठेला संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू या नशीले उत्पादों की बिक्री न करें। साथ ही उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई भी की जाएगी।

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