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नाबालिग को भगाकर शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग को भगाकर शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
मुंगेली

कार्रवाई : नाबालिग का अपहरण कर शोषण करने वाला आरोपी जेल भेजा गया

मुंगेली पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने और दैहिक शोषण करने के आरोप में 18 वर्षीय युवक रामेश्वर साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है तथा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
13 Jun 2026, 03:05 PM
मुंगेली

मुंगेली जिले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़ित बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में जिलेभर में गुमशुदा बच्चों और महिला संबंधी अपराधों के लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इस मामले की लगातार निगरानी करते हुए जांच को आगे बढ़ाया।

जनवरी में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की शिकायत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 में एक व्यक्ति ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बालिका और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ीं। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गुमशुदा बालिका ग्राम बैगाकापा निवासी रामेश्वर साहू के पास है। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए 10 जून को बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया।


शादी का झांसा देकर पुणे ले जाने का आरोप

पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रामेश्वर साहू (18 वर्ष) नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ पुणे ले गया था। जांच में यह भी पाया गया कि वहां उसने बालिका का दैहिक शोषण किया। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर आरोपों की पुष्टि की। मामले की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी जोड़ दीं। इसके बाद आरोपी को 11 जून को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 12 जून को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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