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पोर्टल से डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा
पोर्टल से डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा
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व्यवस्था : ऑनलाइन राशन कार्ड, सदस्य जोड़ना और विलोपन अब सिर्फ कुछ क्लिक में

छत्तीसगढ़ शासन ने राशन कार्ड सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्तजन श्रेणी के नागरिक सेवा-सेतु पोर्टल या लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से घर बैठे नवीन राशन कार्ड जारी करने, सदस्य जोड़ने और नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
10 Jun 2026, 04:04 PM
महासमुंद

महासमुंद, 09 जून 2026 — छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की है। अब अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के हितग्राहियों के लिए नवीन राशन कार्ड जारी करने, सदस्य जोड़ने और विलोपन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संबंधित सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में इस नई व्यवस्था की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।

सेवा-सेतु पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया 

नई व्यवस्था के तहत सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से नवीन राशन कार्ड, सदस्य जोड़ने और विलोपन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद पोर्टल से एक आवेदन रसीद क्रमांक प्राप्त करेंगे, जिससे आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना आसान होगा।

डिजिटल निगरानी

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच प्राधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आवेदन को स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर नियमानुसार राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृति के बाद डिजिटल हस्ताक्षर सहित राशन कार्ड की पीडीएफ जनरेट होगी,

पारदर्शिता और समयसीमा पर जोर

कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सेवा-सेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनियमितता न हो। 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक आसानी से राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक यूनिक आवेदन रसीद क्रमांक प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

डिजिटल सत्यापन 

प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकृति हेतु संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर युक्त पीडीएफ राशन कार्ड तैयार होगा, जिसे नागरिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

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