Delhi SIR Draft Voter List 2026: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। करीब दो महीने से चल रही इस प्रक्रिया के बाद अब मतदाता ऑनलाइन जांच सकते हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है या नहीं। दिल्ली में कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटा दिए गए हैं।
ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए मतदाताओं को CEO Delhi की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ceodelhi.gov.in/ पर जाना होगा। वहां SIR ड्राफ्ट रोल से जुड़े पेज पर जाकर संबंधित जानकारी भरनी होगी।
नाम चेक करने के लिए ये जानकारी चुनें:
- अपना District
- Assembly Constituency
- पसंदीदा Language
- इसके बाद Captcha भरें
कैप्चा सबमिट करने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF दिखाई देगी। इसमें अपना नाम और मतदाता से जुड़ी जानकारी खोजी जा सकती है।
47.7 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट में क्यों नहीं हैं?
अधिकारियों के मुताबिक, SIR के दौरान करीब 97.5 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा और डिजिटाइज किए जा सके। यह दिल्ली के कुल मतदाताओं का लगभग 67.18 फीसदी है। जिन मतदाताओं के फॉर्म निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा या डिजिटाइज नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। ऐसे पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए दावा दाखिल करने का मौका मिलेगा।
30 सितंबर तक कर सकते हैं दावा
ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि शुरू हो गई है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है और आप मतदाता के तौर पर पात्र हैं, तो तय प्रक्रिया के तहत आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी दावों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित जानकारी का सत्यापन भी कराया जा सकता है।
4 नवंबर को आएगी अंतिम सूची
दावों और आपत्तियों की जांच के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, यह प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जानी है। इसके बाद दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसलिए जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उनके लिए 30 सितंबर 2026 तक दावा दाखिल करना सबसे महत्वपूर्ण है

