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First meeting of the joint committee today. (Image Source: akashvani)
First meeting of the joint committee today. (Image Source: akashvani)
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FCRA Amendment Bill 2026: JPC की पहली बैठक आज, गृह मंत्रालय देगा जानकारी

FCRA Amendment Bill 2026: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति को विधेयक के प्रावधानों और प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देंगे। यह विधेयक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य विदेशी फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

कीर्तिमान डेस्क | धनेश्वरी साहू
18 Sep 2026, 10:44 AM
नई दिल्ली
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
FCRA Amendment Bill 2026: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रमुख प्रावधानों और प्रस्तावित बदलावों के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल, संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को इस विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। 
इस विधेयक के जरिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य विदेशी स्रोतों से मिलने वाले अंशदान के इस्तेमाल में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 

31 सदस्यों वाली समिति करेगी समीक्षा 

संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य शामिल हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 21 सदस्य और राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के प्रमुख सदस्यों में लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए. राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा से हर्ष वर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्य हैं। 

शीतकालीन सत्र से पहले देनी होगी रिपोर्ट 

संयुक्त संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करनी होगी। इसके बाद समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विदेशी अंशदान से जुड़े नियमों में समय-समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं, ताकि संगठनों और संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी आर्थिक सहायता के उपयोग की निगरानी को मजबूत किया जा सके। अब JPC इस विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

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