वाहनों में स्टंटबाजी और चलती कारों से रील बनाने की घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर खतरनाक तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। खासकर हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर इस तरह की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है।
SSP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर SSP रजनेश सिंह को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की क्या योजना है। हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई किए जाने के दावे को पर्याप्त नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावी कदम उठाना जरूरी है, ताकि सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों में कानून का डर बना रहे। SSP को मामले की पूरी जानकारी के साथ अदालत में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कोनी रोड पर वायरल हुआ था वीडियो
मामला बिलासपुर के कोनी रोड से जुड़ा है, जहां एक चलती कार में सनरूफ खोलकर युवकों और युवतियों के स्टंट करने का वीडियो सामने आया था। वीडियो में कार की छत से बाहर निकलकर युवतियां मोबाइल से रील बनाती दिखाई दे रही थीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। हाईवे पर इस तरह की गतिविधियां न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 4 अगस्त को सामने आए इस मामले में SSP के निर्देश पर संबंधित वाहन और उसमें मौजूद लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब कार चालक और वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। जांच के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
जान जोखिम में डाल रहे लोग
बता दें कि कोनी-सेंदरी रोड पर सामने आए वीडियो में युवतियां चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर रील बनाती नजर आई थीं। यह मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहां तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही रहती है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई और निगरानी बढ़ने की उम्मीद है