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ई-केवाईसी पूर्ण कार्डधारकों को आधार आधारित वितरण
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बड़ा बदलाव : राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव, अब e-KYC और बायोमेट्रिक से ही मिलेगा राशन

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
20 Jun 2026, 12:00 PM
महासमुंद

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन सामग्री वितरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर लंगेह ने सभी सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं निर्देशानुसार जिले की सभी ऑनलाइन उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के जरिए ही राशन सामग्री वितरित की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार आधारित प्रमाणीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-केवाईसी पूर्ण कार्डधारकों को आधार आधारित वितरण

जिन राशन कार्डों में मुखिया एवं सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण है, उनमें खाद्यान्न वितरण केवल आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए भी नॉमिनी का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में ही ओटीपी आधारित वितरण की अनुमति रहेगी। इसमें ऐसे राशन कार्ड शामिल होंगे जिनमें सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम आयु के हों, एकल निराश्रित अथवा निःशक्तजन हितग्राही हों तथा आधार प्रमाणीकरण का प्रयास विफल हो गया हो। ऐसी स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।

तकनीकी समस्या पर तुरंत सूचना देने के निर्देश

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि आधार प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर उचित मूल्य दुकान संचालक तत्काल संबंधित खाद्य निरीक्षक और तकनीकी टीम को सूचित करें, ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके। नेटवर्क कनेक्टिविटी विहीन उचित मूल्य दुकानों में ही ऑफलाइन वितरण की अनुमति होगी। जिले में ओटीपी के माध्यम से किए जा रहे खाद्यान्न वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा ओटीपी से वितरण किए गए मामलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रत्येक सप्ताह विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा तैयार कर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर लंगेह ने निर्देशित किया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण पाए जाने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निगरानी में लापरवाही बरतने वाले सहायक खाद्य अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण कराएं।

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