मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कड़े और स्पष्ट निर्देशों तथा राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का मैदानी अमला लगातार सक्रियता के साथ कार्यवाही कर रहा है। शासन स्तर पर की जा रही गहन समीक्षा, सख्त निगरानी और प्रशासनिक चौकसी के परिणामस्वरूप अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है ।
निरीक्षण के दौरान रायपुर जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिरदा एवं घिवरा में गौण निम्न श्रेणी चूना पत्थर से भरे 01 हाईवा तथा रेत के 03 हाईवा को वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के बिना खनिज परिवहन करते पाए जाने पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।
खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए चारों हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त वाहनों को आगामी आदेश तक रायपुर जिले के विधानसभा एवं खरोरा थाना परिसर में अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है।
खिलाफ अभियान रहेगा जारी
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। शासन-प्रशासन की सख्ती, बढ़ी चौकसी और सतत निगरानी के कारण अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।तहत प्रदेश में सख्त निगरानी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कड़े और स्पष्ट निर्देशों तथा राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का मैदानी अमला लगातार सक्रियता के साथ कार्यवाही कर रहा है। शासन स्तर पर हो रही नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी के चलते अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है।
टीमों की संयुक्त कार्रवाई
खनिज विभाग के सचिव एवं संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 27 मई 2026 को रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद जिलों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें खनिज परिवहन की विस्तृत जांच की गई।हाईवा वाहनों की जब्ती
निरीक्षण के दौरान रायपुर जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिरदा एवं घिवरा में बिना वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के गौण निम्न श्रेणी चूना पत्थर से भरा 01 हाईवा तथा रेत से भरे 03 हाईवा वाहन अवैध परिवहन करते पाए गए। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी चारों वाहनों को जब्त कर संबंधित चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त वाहनों को विधानसभा एवं खरोरा थाना परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है
