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छात्रा से दुर्व्यवहार, शिक्षक गिरफ्तार
छात्रा से दुर्व्यवहार, शिक्षक गिरफ्तार
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सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक गिरफ्तार

जगदलपुर के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। शिकायत की जांच के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कीर्तिमान रिपोर्ट यशोदा साहू
19 Aug 2026, 12:55 PM
जगदलपुर
शहर के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 
पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपने केबिन में बुलाया था। आरोप है कि इसी दौरान उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और दुर्व्यवहार किया। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की। 

शिकायत के बाद पुलिस ने की जांच

CSP सुमित कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा से संबंधित शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

POCSO एक्ट की धारा 8 में प्रावधान

POCSO यानी Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 8 यौन हमले (Sexual Assault) से संबंधित है। इसके तहत दोष सिद्ध होने पर कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, किसी मामले में अंतिम सजा अपराध के तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है। 

BNS की धारा 74 और 75 का क्या मतलब है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित है। वहीं धारा 75 यौन उत्पीड़न से जुड़े कृत्यों के संबंध में प्रावधान करती है। किसी मामले में कौन-सी धाराएं लागू होंगी, यह घटना की परिस्थितियों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है। इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है।
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