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Madhya Pradesh Police issues social media guidelines (Image Source: AI Photo)
Madhya Pradesh Police issues social media guidelines (Image Source: AI Photo)
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MP Police Social Media Guidelines: आलोचना, AI का इस्तेमाल और पर्सनल ब्रांडिंग पर लगी रोक

MP Police Social Media Guidelines: पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें सरकार की नीतियों पर टिप्पणी, संवेदनशील दस्तावेज साझा करने, वर्दी में निजी प्रचार और लाइव लोकेशन शेयर करने जैसे मामलों पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रकाशित: 22 Sep 2026, 11:29 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
मध्य प्रदेश
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
MP Police Social Media Guidelines: अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर मनमर्जी से कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकेंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर 24 बिन्दुओं वाली एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के निर्देशों पर तैयार किए गए ये नियम फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि वर्दी पहनकर या पद का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। 

गाइडलाइन की मुख्य बातें:

  • सरकार और नीतियों की आलोचना पर पूरी पाबंदी: पुलिसकर्मी अपने व्यक्तिगत या आधिकारिक अकाउंट्स से सरकार की किसी भी नीति, फैसले या योजना की आलोचना नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, अपने वरिष्ठ अफसरों और सहकर्मियों के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

AI प्लेटफॉर्म्स और संवेदनशील दस्तावेजों को लेकर सख्ती: चैटजीपीटी (ChatGPT) या जैमिनी (Gemini) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर विभाग की गोपनीय या संवेदनशील जानकारी अपलोड करने से साफ मना किया गया है। सरकारी फाइलों के स्कैन दस्तावेज, स्क्रीनशॉट या कोई भी सॉफ्ट कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करना सख्त मना है।

  • निजी पब्लिसिटी पर ब्रेक: वर्दी में रील बनाना, अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग करना या विभाग की उपलब्धियों को अपनी व्यक्तिगत सफलता बताकर पेश करने पर रोक रहेगी। पुलिस की उपलब्धियों को पूरे बल (Force) की उपलब्धि के रूप में ही दिखाया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पुलिसकर्मी अपना निजी प्रचार नहीं कर सकेगा।
  • राजनीतिक तटस्थता: कोई भी जवान या अधिकारी किसी भी स्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतीक, झंडे, पोस्टर या चिह्नों का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या पोस्ट में नहीं कर सकेगा।

  • लोकेशन और जियो-टैगिंग पर पाबंदी: वीवीआईपी सुरक्षा या संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात जवान अपनी लाइव लोकेशन शेयर नहीं कर सकेंगे। फोटो या वीडियो पोस्ट करते समय जियो-टैगिंग (Geo-tagging) का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक न हों। इसके अलावा, सरकारी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किसी भी निजी फायदे के लिए नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस गाइडलाइन से बल की अनुशासनहीनता पर लगाम लगेगी और सरकारी जानकारियों की गोपनीयता बनी रहेगी।

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