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रायपुर में अवैध पोस्टर-बैनर पर निगम की कार्रवाई
रायपुर में अवैध पोस्टर-बैनर पर निगम की कार्रवाई
रायपुर

निगम का बड़ा फैसला : रायपुर में पोस्टर-बैनर लगाने से पहले लें अनुमति, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

रायपुर नगर निगम ने बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन लगाने पर ई-चालान के जरिए ₹5,000 से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों को अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने या अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद विशेष जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
26 Jul 2026, 03:01 PM
रायपुर
रायपुर नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति लगाए जाने वाले पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और अन्य विज्ञापन सामग्री के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग या पम्पलेट लगाने वालों पर ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा। निगम का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर को व्यवस्थित और साफ-सुथरा बनाए रखना है। 
नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए हैं। इन चिन्हित स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक जगह पर पोस्टर या फ्लायर लगाने पर  5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। 

दुकानदारों को मिला एक सप्ताह का मौका

नगर निगम ने दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि में वे अपनी दुकानों पर लगे अनधिकृत फ्लेक्स, ब्रांडिंग, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री को हटा सकते हैं या नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित किया जा सकेगा। यदि किसी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का प्रचार करने वाला बोर्ड या विज्ञापन लगाया जाता है, तो उसके लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

एक सप्ताह बाद चलेगा विशेष जांच अभियान

निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम विशेष जांच अभियान चलाएगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए  50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम ने विभिन्न प्रकार के अवैध विज्ञापनों के लिए अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना अनुमति बल्क विज्ञापन अभियान चलाने पर प्रति आयोजन 10 हजार रुपये और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन करने पर प्रति आयोजन 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों, ट्रैफिक सिग्नल, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने साफ किया है कि शहर की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। 

इन स्थानों पर ही लगाए जा सकेंगे पोस्टर

नगर निगम ने पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए प्रत्येक जोन में कुछ निर्धारित स्थान चिन्हित किए हैं। इनमें बूढ़ा तालाब का पुराना धरना स्थल, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, कबीर चौक फ्लाईओवर की दीवार, आईएसबीटी की बाउंड्री वॉल, गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी, पानी टंकियों के परिसर और विभिन्न जोन कार्यालयों की बाउंड्री वॉल शामिल हैं। इन स्थानों के अलावा शहर में कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
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