रायपुर नगर निगम ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने एक ओर जहां सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति कराई जा रही पेंटिंग का काम रुकवाया, वहीं दूसरी कार्रवाई में एक होटल में गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम की मॉनिटरिंग टीम को सूचना मिली थी कि जोन-5 के अंतर्गत चंगोराभाठा रिंग रोड-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री के लिए पेंटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और जांच की। निरीक्षण के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद निगम अधिकारियों ने तत्काल पेंटिंग का काम बंद कराया और मौके पर मौजूद पेंटिंग सामग्री को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत की गई। निगम ने संबंधित लोगों को चेतावनी दी है कि भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति किसी भी तरह का प्रचार, पोस्टर या पेंटिंग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महावीर थाली में मिली गंदगी, 8 हजार का ई-चालान
दूसरी कार्रवाई में नगर निगम के जोन-10 स्वास्थ्य विभाग ने पचपेड़ी नाका चौक स्थित महावीर थाली होटल का निरीक्षण किया। यह जांच एक जनशिकायत के आधार पर की गई थी। जांच के दौरान होटल परिसर में साफ-सफाई की कमी मिली और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के उल्लंघन की बात भी सामने आई। मामले में निगम की टीम ने होटल संचालक को चेतावनी देते हुए 8 हजार रुपए का ई-चालान जारी किया। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।
नियमों का पालन करने की अपील
नगर निगम ने शहरवासियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरह की पेंटिंग, विज्ञापन या पोस्टर लगाने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति जरूर लें। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।