छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच अभियान चलाया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी ने जिले में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो बसें बिना वैध परमिट के संचालित होती पाई गईं।
परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली दोनों बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संचालकों पर कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल बसों की जांच के दौरान परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन के दस्तावेज और सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानकों की पड़ताल की गई।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बसों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूल बस संचालकों को परिवहन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल बस संचालकों को सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।नियम जांच जारी रखने का निर्देश
कलेक्टर ने परिवहन विभाग को स्कूल वाहनों की समय-समय पर जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि बिना परमिट या सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।