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युवति को ब्लैकमेल कर रहे युवक गिरफ्तार
युवति को ब्लैकमेल कर रहे युवक गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा

ब्लेकमेलिंग : सोशल मीडिया पर युवती को बदनाम करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार 

विद्यासागर जोशी नामक 21 वर्षीय युवक को बलौदा पुलिस ने साइबर ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी परिचित युवती की निजी तस्वीरें बिना अनुमति अपने मोबाइल में रखीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ BNS धारा 79 और IT Act धारा 66(C) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
07 May 2026, 10:23 AM
जांजगीर-चांपा

डिजिटल युग में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच जांजगीर-चांपा जिले की बलौदा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ऐसे युवक को सलाखों के पीछे पहुँचाया है, जो अपनी ही परिचित युवती को उसकी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

मित्रता की आड़ में रची साजिश

पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान विद्यासागर जोशी (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मुंगेली जिले के चिल्फी का निवासी है। बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता के बीच पूर्व में जान-पहचान और मित्रता थी। इसी मित्रता का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने युवती की जानकारी के बिना उसके कुछ निजी फोटो अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लिए थे।

ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना

कुछ समय बाद आरोपी का असली चेहरा सामने आया। उसने युवती को धमकाना शुरू कर दिया कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उन फोटो और वीडियो को एडिट कर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती को आपत्तिजनक संदेश भेजकर उसे गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कानूनी धाराएं

युवती ने जब इसकी शिकायत बलौदा थाने में दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी विद्यासागर को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79: (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के संबंध में)

  • आईटी एक्ट की धारा 66(सी): (पहचान की चोरी और साइबर अपराध)

परिणाम: आवश्यक औपचारिकताओं के बाद, पुलिस ने आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

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