छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप एवं प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, रीसाइक्लिंग और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी कारोबारी, स्क्रैप डीलर, कबाड़ संचालक, परिवहनकर्ता और अन्य हितधारक अपने संचालन को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 तथा पर्यावरणीय कानूनों के अनुरूप सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के कई क्षेत्रों में बिना वैध पंजीयन, अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण और क्रय-विक्रय किया जा रहा है। मंडल ने कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम
मंडल के अनुसार बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत प्रयुक्त और अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, परिवहन, भंडारण और व्यापार केवल अधिकृत एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन, वैध दस्तावेजों का संधारण और खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड का सुरक्षित रखरखाव अनिवार्य है।र्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण, पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी अथवा अवैध व्यापार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान
नागरिकों से सहयोग की अपील
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि कहीं भी स्क्रैप या अपशिष्ट बैटरियों का अवैध संग्रहण, भंडारण, परिवहन अथवा व्यापार होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय या मंडल को देने का आग्रह किया गया है। मंडल का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रशासन, कारोबारी वर्ग और आम जनता की साझी भागीदारी बेहद जरूरी है।
