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कार्रवाई : सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित, खाद गड़बड़ी में प्रशासन सख्त

जिले में खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की छापेमारी में सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। सभी संबंधित दुकानदारों को सात दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
22 May 2026, 04:48 PM
सक्ती

जिले में खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री के मामलों को लेकर प्रशासन ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बाद कृषि विभाग ने पूरे क्षेत्र में निगरानी और जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों की टीम लगातार खाद विक्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण कर रही है, ताकि किसानों को उचित मूल्य और निर्धारित मानकों के अनुसार खाद उपलब्ध हो सके। 

प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कालाबाजारी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा की जा रही जांच और छापामार कार्रवाई के दौरान कई दुकानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि कुछ विक्रेता खाद के वितरण और बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। 

कहीं रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ी मिली तो कहीं अधिक मूल्य पर बिक्री और अनियमित स्टॉक वितरण के संकेत मिले। इन खामियों के आधार पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित मामलों को गंभीर माना।

सात दुकानदारों के लाइसेंस किए गए निलंबित

अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सात दुकानदारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इनमें कोमल प्रसाद जायसवाल (साराडीह), योगेश कुमार अग्रवाल (फगुरम), सक्ती आधुनिक एफपीओ (भातमाहुल), किसान खाद भंडार (सक्ती), विकास कुमार अग्रवाल (बाराद्वार), आदित्य ट्रेडर्स (कुधरी) और धन लक्ष्मी कृषि केंद्र (लवसरा) शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले के खाद कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

सात दिन में जवाब देने का निर्देश

कृषि उपसंचालक तरुण प्रधान ने जानकारी दी है कि सभी संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिनों के भीतर अपना पक्ष और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आगे भी जांच जारी रहेगी।

किसानों के हित में लगातार जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित बिक्री पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा है कि किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान के तहत आगे भी औचक निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे।
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