Crime News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिरको में एक दबंग युवक द्वारा लगातार ग्रामीणों को डराने-धमकाने, अवैध रूप से पैसों की मांग करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। प्रार्थी प्रेमसागर साहू की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के अनुसार, दिनांक 19 अक्टूबर 2026 की रात्रि करीब 11:56 बजे ग्राम सिरको निवासी गजानंद साहू (पिता शोभित साहू) ने प्रार्थी प्रेमसागर साहू (पिता राजूलाल साहू) के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 2,00,000 रुपये की अवैध रूप से मांग की। पैसे न देने पर आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी ने मैसेज में लिखा था—
"कोई ब्लैकमेल नहीं कोई रिपोर्ट नहीं, तेरा दोस्त हूँ, 2 लाख रुपये दे और वीडियो ले प्रेम भाई" तथा "कल सुबह वीडियो वायरल कर दूंगा 6 बजे"।
इस धमकी के बाद से प्रार्थी और उसका पूरा परिवार बेहद डरा हुआ है।
ग्रामीणों को बनाया जा रहा है लगातार निशाना
जांच में सामने आया है कि आरोपी गजानंद साहू ने केवल प्रार्थी ही नहीं, बल्कि गांव के कई अन्य लोगों को भी अपनी अवैध हरकतों का शिकार बनाया है:
अभिमन्यु सोई: दिनांक 06 और 07 अक्टूबर 2026 को घर व खेत में जाकर 5,000 रुपये की मांग की और गाली-गलौज व धमकी दी।
राजूलाल साहू (प्रार्थी के पिता): दिनांक 10 अक्टूबर को फोन और घर आकर पहले 5,000 और फिर 3,000 रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित किया।
स्वरूप प्रधान: दिनांक 19 अक्टूबर की रात को फोन पर अभद्र व्यवहार करते हुए उनके नंबर पर 30 से 32 धमकी भरे मैसेज भेजे।
अन्य ग्रामीण: राजू साहू से 50,000 रुपये की मांग कर 5,000 रुपये जबरन ले लिए तथा प्रेमदास के साथ गाली-गलौज की।
तोड़फोड़ और आगजनी की धमकियां
मामला तब और गंभीर हो गया जब दिनांक 24 अक्टूबर 2026 की रात्रि करीब 11:30 बजे आरोपी ने हिंसक रुख अपनाया। इस दौरान:
उपेन्द्र साहू (पिता शंकर साहू) के साथ गाली-गलौज की गई और उनका ट्रैक्टर जला देने की धमकी दी गई।
निलांबर पारेश्वर (पिता मोतीलाल) की दुकान के बाहर रखे टेबल और कुर्सियों को तोड़ दिया गया।
मनोहर मुखर्जी (पिता रामलाल मुखर्जी) के वाहन (क्रमांक: CG06 GP 0552) में तोड़फोड़ कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
पुलिस की कार्रवाई
ग्रामीणों की सुरक्षा को खतरे में देख और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर बसना थाने की पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया है। लिखित आवेदन पर आरोपी गजानंद साहू के खिलाफ BNS की धारा 308(2), 296, 351(2), और 324(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।






