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नशे में बस चालक पर कार्रवाई
नशे में बस चालक पर कार्रवाई
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ड्रंक एंड ड्राइव पर दुर्ग कोर्ट का सख्त फैसला, पहली बार चालक को भेजा जेल

दुर्ग में शराब पीकर सवारियों से भरी बस चलाने वाले चालक पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुनानक ट्रेवल्स के ड्राइवर जितेंद्र देवांगन को नशे की हालत में पकड़ा गया था। कोर्ट ने मामले में दोषी मानते हुए उसे 3 दिन के साधारण कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में दुर्ग जिले में यह पहला मामला है, जिसमें चालक को जेल भेजा गया है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
05 Aug 2026, 04:03 PM
दुर्ग
दुर्ग जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सवारियों से भरी बस को नशे की हालत में चलाने वाले एक चालक को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। यह दुर्ग जिले में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है, जिसमें किसी चालक को कारावास की सजा मिली है।
जानकारी के मुताबिक, राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई मार्ग पर गुरुनानक ट्रेवल्स की बस चलाने वाले चालक जितेंद्र देवांगन को यातायात पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा था। पुलिस टीम ने जब ब्रीथ एनालाइजर से चालक की जांच की तो उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार, चालक नशे की हालत में यात्रियों से भरी बस चला रहा था। ऐसे में बस में बैठे यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

मोटरयान अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग यातायात पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 और 184 के तहत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह गंभीर सड़क हादसों का कारण भी बन सकता है।

कोर्ट ने सुनाई 3 दिन की कारावास

मामला सीजीएम कोर्ट दुर्ग में पहुंचने के बाद अदालत ने चालक को दोषी मानते हुए 3 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दुर्ग पुलिस के मुताबिक, ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में जिले में यह पहली कार्रवाई है, जिसमें किसी चालक को जेल भेजा गया है। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त है और वाहन चलाते समय लापरवाही करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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