Foreign Cigarettes Seized: दिल्ली में अवैध तंबाकू के कारोबार और टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए व्यापार एवं कर विभाग ने देर रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। विभाग की एंटी-इवेजन शाखा-II की टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोककर भारी मात्रा में गैर-कानूनी तरीके से लाई जा रही विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप जब्त की है। बाजार में इस जब्त माल की कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी गई है।
जांच के दौरान पकड़ा गया 65 लाख का माल
मिली जानकारी के मुताबिक, एंटी-इवेजन की टीम देर रात सड़कों पर गाड़ियों और माल की आवाजाही की सामान्य जांच कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी की गतिविधि संदिग्ध दिखाई दी। जब टीम ने गाड़ी को रोककर उसकी गहन तलाशी ली, तो उसमें से ESSE Light ब्रांड की करीब 4.20 लाख आयातित सिगरेट बरामद हुईं। वाहन चालक और संबंधित लोग मौके पर माल से जुड़े जरूरी कर और वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद विभाग ने पूरी खेप को तुरंत कब्जे में ले लिया।
पैकेट पर नहीं लिखी थी अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी
मामले की शुरुआती पड़ताल में एक और गंभीर लापरवाही सामने आई है। जब्त किए गए सिगरेट के पैकेटों पर भारतीय नियमानुसार छपने वाली वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी (Health Warning) मौजूद नहीं थी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 7 के तहत भारत में बिकने वाले हर तंबाकू उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी होना अनिवार्य है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भारत में बनी सिगरेटों पर ही नहीं, बल्कि बाहर से आयात की जाने वाली विदेशी सिगरेटों पर भी समान रूप से लागू होता है। बिना चेतावनी वाले किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री या आपूर्ति भारत में पूरी तरह गैर-कानूनी है।GST नियमों के तहत जांच जारी
व्यापार एवं कर विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को GST अधिनियम, 2017 के कड़े प्रावधानों के तहत अंजाम दिया है। फिलहाल अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे दिल्ली में किसे सप्लाई किया जाना था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी, फर्जी कागजात के सहारे माल ढोने और अवैध तंबाकू के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और आने वाले दिनों में ऐसी चेकिंग और सख्त की जाएगी।
