राजधानी रायपुर में डायल-112 सेवा में तैनात एक आरक्षक को ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने और घटनास्थल पर अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए बिना देर किए कार्रवाई की है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि आपातकालीन सेवा से जुड़े पुलिसकर्मियों से त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
30 जून की रात सड़क हादसे की मिली थी सूचना
30 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे सिटी सेंटर मॉल के सामने स्थित सर्विस रोड पर कार और बाइक के बीच सड़क दुर्घटना हुई थी। हादसे की सूचना तत्काल डायल-112 कंट्रोल रूम को दी गई, ताकि घायल और मौके पर मौजूद लोगों को तुरंत पुलिस सहायता मिल सके। घटना के बाद डायल-112 की टीम को मौके पर भेजा गया था। घटनास्थल पर देर से पहुंचने का आरोप प्राथमिक जांच में सामने आया कि डायल-112 में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा निर्धारित समय पर घटनास्थल नहीं पहुंचे।
व्यवहार को भी माना गया अनुशासनात्मक
डीसीपी ने तत्काल जारी किया निलंबन
निलंबन के साथ उन्हें रक्षित केंद्र रायपुर से संबद्ध कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। निलंबन अवधि में मिलेगा नियमानुसार भत्ता आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित आरक्षक को शासन के प्रावधानों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि डायल-112 जैसी आपातकालीन सेवा में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही सर्वोच्च है और ड्यूटी में लापरवाही या अनुशासनहीनता के मामलों में भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।