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भाटापारा गांजा तस्करी केस में सजा
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बलौदाबाज़ार

गांजा तस्करी का मामला : जीजा-साली को 10 साल की सजा, 20 किलो गांजा हुआ था बरामद

गांजा तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सिद्ध बाबा शराब भट्टी रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया था, जहां उनके पास से कुल 20.050 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित किया, जिसके बाद न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(B) के तहत यह सजा सुनाई।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
29 Jul 2026, 06:35 PM
बलौदाबाजार

गांजा की अवैध तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) ने सख्त फैसला सुनाते हुए जीजा और साली को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के इस निर्णय को मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने बताया कि यह मामला भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का है। मामले में मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे माल धक्का के पास स्थित सिद्ध बाबा शराब भट्टी रोड, भाटापारा क्षेत्र में दो संदिग्ध लोग गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और एक टीम गठित कर मौके पर रवाना की गई।

पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा

पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की। कुछ देर निगरानी रखने के बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नियमानुसार दोनों की तलाशी ली। तलाशी में आरोपी शिवानंद पटेल के पास मौजूद पिट्ठू बैग से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। वहीं पूजा पटेल के बैग की जांच करने पर भी गांजा मिला। पुलिस ने मौके पर ही जब्ती की कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा बाजार

दोनों के पास से मिला 20.050 किलो गांजा

पुलिस जांच में सामने आया कि शिवानंद पटेल के पिट्ठू बैग में 12.460 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। वहीं पूजा पटेल के पास मौजूद बैग से 7.590 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के पास से कुल 20.050 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। जब्त मादक पदार्थ को सुरक्षित रखने के साथ ही मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई।

जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया चालान

पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए। आरोपियों से पूछताछ, जब्ती कार्रवाई, मौके की जांच और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) में शुरू हुई।

अभियोजन ने पेश किए 10 गवाह और महत्वपूर्ण साक्ष्य

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य रखे। अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज, जब्ती पंचनामा और अन्य साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों के कब्जे से बरामद गांजा व्यावसायिक मात्रा में था और दोनों आरोपी मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के उद्देश्य से उसे लेकर घूम रहे थे।

गांजा तस्करी मामले में जीजा-साली को मिली 10 साल की सजा

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना दोषी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने मामले में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त हैं। इसके बाद अदालत ने शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराया।

10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपये जुर्माना

अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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