मुखबिर की सूचना पर बिछाया गया जाल
तीनों संदिग्धों की हुई पहचान
कुछ समय बाद मुखबिर के बताए हुलिये के मुताबिक एक पुरुष और दो महिलाएं चौक की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम निम्नलिखित बताए:
सैय्यद शारीक सैय्यद नसीर (उम्र 36 वर्ष), निवासी- जसपुरा खोलापुर, थाना खोलापुर, जिला अमरावती ग्रामीण (महाराष्ट्र)।
सकुन्तला प्रधान (उम्र 41 वर्ष), निवासी- चारमाल, थाना चारमाल, जिला संबलपुर (उड़ीसा)।
वृन्दावती नायक (उम्र 35 वर्ष), निवासी- देवादीपडा, थाना किशोर नगर, जिला अंगुल (उड़ीसा)।
शुरुआत में पूछताछ करने पर वे टालमटोल और गोलमोल जवाब देने लगे। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपने पास रखे बैग और थैलों में गांजा होने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि वे इस गांजे को उड़ीसा के रेडहाखोल से लाकर महाराष्ट्र के अमरावती ले जा रहे थे।
विधिवत तौल और जब्ती की कार्रवाई
मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाहों के समक्ष एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी ली गई। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन मंगवाकर जब गांजे का वजन कराया गया, तो कुल 13.290 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया, जिसे अलग-अलग 7 पैकेटों में खाकी टेप से सील किया गया था।
जब्ती का कुल विवरण:
गांजा: कुल 13.290 किग्रा (कीमत लगभग ₹6,64,500)
मोबाइल फोन व अन्य सामग्री: आरोपियों के पास से की-पैड और एंड्रॉइड स्मार्टफोन (ओप्पो) सहित कुल जुमला सामग्री मिलाकर कुल जब्ती ₹6,72,500 की है।
कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी
पूरी कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता बरतते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 के तहत पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई, साथ ही 'ई-साक्ष्य' एप्लीकेशन पर भी प्रविष्टियां तैयार की गईं।
पुरुष आरोपी की गिरफ्तारी: मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मुख्य आरोपी सैय्यद शारीक को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है।
महिला आरोपियों के संबंध में: दोनों महिला आरोपियों (सकुन्तला प्रधान और वृन्दावती नायक) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और कानूनी प्रावधानों (सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी न किए जाने के नियमों) का पूरी तरह पालन किया गया है।
फिलहाल, सिंघोड़ा पुलिस ने मौके पर देहाती नालसी कायम कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की विवेचना जारी है।












