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कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए श्रमिकों की ई-केवाईसी अनिवार्य
कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए श्रमिकों की ई-केवाईसी अनिवार्य
सरकारी सूचना

श्रमिकों के लिए बड़ी पहल : कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए श्रमिकों की ई-केवाईसी अनिवार्य

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान शुरू किया है। श्रमिकों को 30 जून 2026 तक सीएससी केंद्रों में जाकर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराना होगा।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
17 Jun 2026, 12:15 PM
महासमुंद

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा इस कार्य को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में उपस्थित होना होगा। सीएससी संचालक द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन के उपरांत श्रमिकों की जानकारी आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुसार अद्यतन की जाएगी।

नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में होगा संशोधन

अभियान के दौरान हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक एवं अद्यतन होगा तथा भविष्य में ई-केवाईसी एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, श्रमिक का सहमति पत्र, ई-साइन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य रखा गया है। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी।

आवेदन क्रमांक से मिलेगी स्थिति की जानकारी

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन एवं संशोधन कराने की अपील की है। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक श्रम पदाधिकारी कार्यालय महासमुंद, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, नजदीकी चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

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