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धमतरी हत्या मामले में कोर्ट का फैसला
धमतरी हत्या मामले में कोर्ट का फैसला
धमतरी

साइकिल विवाद में हुई हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

धमतरी के शंकर ढीमर हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या की थी।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
21 Jul 2026, 06:07 PM
धमतरी
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की मजबूत जांच और पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है। 
मामला 31 जनवरी 2025 की रात का है। जानकारी के मुताबिक, धमतरी निवासी शंकर ढीमर (24) अपने साथी रितेश पेंडरिया के साथ मराठापारा में आयोजित छठी कार्यक्रम में भोजन करने गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों मराठा मंगल भवन के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।

साइकिल विवाद बनी हत्या की वजह

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी। पुलिस जांच में पता चला कि घटना से दो-तीन दिन पहले मृतक शंकर ढीमर ने आरोपी के मामा की साइकिल वापस नहीं की थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 

पुलिस ने समय पर दाखिल की चार्जशीट

मामले में सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 351(2) और सहपठित धारा 3(5) के तहत कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने समय पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए।

सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी माना

अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी विवेचना को देखते हुए न्यायालय ने मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विचारण अवधि के 529 दिनों का समायोजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 468 के तहत दिया गया है। 

जांच अधिकारी को किया जाएगा सम्मानित

इस मामले में बेहतर जांच और आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन जांच अधिकारी निरीक्षक राजेश मरई को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय (भा.पु.से.) ने जांच अधिकारी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने की बात कही है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

धमतरी पुलिस का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। गंभीर अपराधों में त्वरित जांच, निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन के जरिए दोषियों को सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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