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कोरिया में आरोपी गिरफ्तारी कार्रवाई
कोरिया में आरोपी गिरफ्तारी कार्रवाई
अंबिकापुर (सरगुजा)

प्रेम विवाह से नाराजगी : गर्भवती महिला को जबरन ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

कोरिया जिले में गर्भवती महिला के अपहरण, दुष्कर्म और गर्भपात की कोशिश के आरोप में बैकुंठपुर पुलिस ने गोंगपा के पूर्व पदाधिकारी रमेश सिंह टेकाम और उसके साथी दरोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 14 दिन से फरार थे, जिन्हें सूरजपुर के चांदनी-बिहारपुर इलाके से पकड़ा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 22 Jul 2026, 01:59 PM · अपडेट: 30 Oct 2026, 11:50 AM
अंबिकापुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
कोरिया जिले में प्रेम विवाह करने वाली एक गर्भवती महिला को ससुराल से जबरन ले जाने, दुष्कर्म करने और गर्भपात की दवा खिलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) किसान मोर्चा के पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष रमेश सिंह टेकाम और उसके साथी दरोगा सिंह को गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपी पिछले 14 दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद बैकुंठपुर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 

प्रेम विवाह के बाद ससुराल में रह रही थी महिला

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह किया था। यह अंतरजातीय विवाह था और शादी के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। इसी दौरान रमेश सिंह टेकाम और दरोगा सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ उसके ससुराल पहुंचे। विरोध के बावजूद महिला को जबरन ले जाने का आरोप आरोप है कि ससुराल पक्ष के विरोध करने के बावजूद आरोपी महिला को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे बंधक बनाकर रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गर्भपात की दवा खिलाने की कोशिश का आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को उसके गर्भवती होने की जानकारी थी। इसके बावजूद उसे गर्भपात कराने वाली दवा खिलाने की कोशिश की गई। किसी तरह महिला आरोपियों के चंगुल से निकलकर बैकुंठपुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद फरार हो गए थे आरोपी पीड़िता ने 5 और 10 जुलाई को बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलते ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। 

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(च), 64(2)(ड), 65(1), 70(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि पीड़िता के अलावा उसके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी किसी तरह की ज्यादती या उत्पीड़न किया गया था या नहीं। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी रमेश सिंह टेकाम राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसान मोर्चा का जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुका है। हालांकि, पार्टी ने उसकी गतिविधियों को देखते हुए जनवरी 2026 में उसे संगठन से निष्कासित कर दिया था।
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