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Raigarh Court Verdict (Image Source: social media)
Raigarh Court Verdict (Image Source: social media)
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Raigarh Gang Rape Case: आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 दोषियों को उम्रकैद, 4 को 20-20 साल की सजा

Raigarh Gang Rape Case: पुसौर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 वयस्क आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2 दोषियों को उम्रकैद और 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। मामले में DNA जांच समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई।

कीर्तिमान न्यूज | अप्पू धीवर
प्रकाशित: 29 Sep 2026, 11:37 AM · 6 मिनट पढ़ने का समय
रायगढ़
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Raigarh Gang Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करीब सवा दो साल पहले हुए एक दिल दहला देने वाले सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। पुसौर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ हुई इस हैवानियत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले के 6 वयस्कों को दोषी ठहराया है। अदालत ने 2 मुख्य दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने यानी आजीवन कारावास और 4 अन्य को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 9 आरोपी शामिल थे, जिनमें से दो नाबालिगों का मामला अलग से किशोर न्यायालय में लंबित है, जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।

मेला देखने जा रही पीड़िता को बनाया निशाना 

मामला 19 अगस्त 2024 की शाम का है। पीड़िता (27), जो घरेलू काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती है, शाम करीब 6 बजे अकेले पैदल रायगढ़ मेला देखने के लिए निकली थी। केसाईपाली रोड के पास पहले से मौजूद कृष्णा चौहान उर्फ राहुल चौहान और उसके साथियों ने महिला को रोक लिया। महिला कृष्णा को पूर्व से जानती थी। जब पीड़िता ने उनका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने और लाश को ठिकाने लगाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी उसे खींचकर पास के तालाब की ओर ले गए।

तालाब के घाट और खंडहर में दरिंदगी

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

  • पचरी घाट पर वारदात: आरोपियों ने सबसे पहले महिला को तालाब के पचरी घाट पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

  • खंडहर मकान में दोबारा हैवानियत: इसके बाद कृष्णा चौहान महिला को धमकाते हुए एक खेत के रास्ते मंदिर के पास बने एक कमरे के खंडहर मकान में ले गया और वहां दोबारा दरिंदगी की। उस दौरान उसका साथी बाहर पहरा दे रहा था।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कृष्णा उसे अपने घर के पास ले गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर अंदर चला गया।

सरपंच ने दिखाई हिम्मत, दर्ज कराई रिपोर्ट 

आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद बदहवास पीड़िता ने गांव के सरपंच को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई और मदद मांगी। सरपंच तुरंत मौके पर पहुंचा और पीड़िता को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। शुरुआत में डर के कारण पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन अगले दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद सरपंच और परिजनों की मौजूदगी में पुसौर थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

वैज्ञानिक साक्ष्य और डीएनए टेस्ट बने मजबूत आधार

पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस की कार्रवाई की मुख्य बातें:

  • पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया।

  • मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

  • आरोपियों की संलिप्तता पूरी तरह साबित करने के लिए पुलिस ने डीएनए (DNA) टेस्ट कराया, जो कोर्ट में ठोस सबूत साबित हुआ।

अदालत का अंतिम फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित सजा सुनाई:

दोषी का नामदी गई सजा
सचीदानंद साहू उर्फ मुनुआजीवन कारावास + अर्थदंड
उत्तम मिर्धाआजीवन कारावास + अर्थदंड
कृष्णा चौहान20 साल का कठोर कारावास + अर्थदंड
नरेंद्र सिदार20 साल का कठोर कारावास + अर्थदंड
बबलू चौहान20 साल का कठोर कारावास + अर्थदंड
राहुल खड़िया20 साल का कठोर कारावास + अर्थदंड
मामले में 2 नाबालिगों के खिलाफ चालान किशोर न्यायालय में पेश किया गया था, जिनमें से एक फरार आरोपी की इलाज या अन्य कारणों से केस के दौरान मौत हो गई। अदालत के इस सख्त फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को आखिरकार इंसाफ मिल सका है।
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