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Rahul Gandhi Major relief from Sultanpur court (Image Source: social media)
Rahul Gandhi Major relief from Sultanpur court (Image Source: social media)
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Rahul Gandhi: सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, 2018 के मामले में अदालत ने किया दोषमुक्त

Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े 2018 के मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत का यह फैसला आया है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 26 Oct 2026, 12:32 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
सुल्तानपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े 2018 के एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लंबी चली कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी को इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि की है।

क्या है पूरा मामला? 

यह पूरा विवाद साल 2018 का है। अगस्त 2018 में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष (वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक और गंभीर टिप्पणियां की थीं। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर अमित शाह को 'हत्या के मामले का आरोपी' बताया था और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित जज लोया मामले का हवाला देते हुए उनकी साख पर सवाल खड़े किए थे। इसी बयान के आधार पर मानहानि और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

केस की पूरी टाइमलाइन

सालों तक चली अदालती कार्रवाई और सुनवाई के अहम पड़ाव इस प्रकार रहे:

  • 8 मई 2018: बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा विवादित टिप्पणी।

  • 4 अगस्त 2018: बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा सुल्तानपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया।

  • 27 नवंबर 2023: अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया।

  • 20 फरवरी 2024: राहुल गांधी ने अदालत में पेश होकर जमानत हासिल की।

  • 12 फरवरी 2026: CrPC की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया।

  • 12 मार्च 2026: हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी निगरानी अर्जी को खारिज कर दिया।

  • 12 अक्टूबर 2026: दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अंतिम बहस पूरी की गई।

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